हाईकोर्ट की रोक से अजनाला नगर पंचायत चुनाव स्थगित, 26 मई को होना था मतदान

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हाईकोर्ट की रोक से अजनाला नगर पंचायत चुनाव स्थगित, पंजाब के अमृतसर जिले स्थित अजनाला नगर पंचायत चुनावों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 26 मई को प्रस्तावित चुनाव अब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वॉर्डबंदी (वार्डों के पुनर्गठन) की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अदालत के आदेश के बाद प्रशासन को चुनाव प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी है।

जानकारी के अनुसार, अजनाला नगर पंचायत में वॉर्डों के परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया अधूरी होने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यह याचिका एडवोकेट ब्रिज मोहन औल की ओर से दाखिल की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिना उचित वॉर्डबंदी के चुनाव कराना नियमों के विरुद्ध होगा और इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक वॉर्डबंदी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकते। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिए कि पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए, उसके बाद ही चुनाव की तारीख तय की जाए।

इस फैसले का सीधा असर उन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों पर पड़ा है, जो लंबे समय से चुनावी तैयारियों में जुटे थे। कई वार्डों में प्रचार अभियान शुरू हो चुका था और उम्मीदवार जनसंपर्क में लगे हुए थे। अचानक चुनाव पर रोक लगने से स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों में ठहराव आ गया है और उम्मीदवारों के सामने नई स्थिति पैदा हो गई है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी इस फैसले को लेकर अलग-अलग देखने को मिल रही है। कुछ नागरिकों का कहना है कि यदि वॉर्डबंदी प्रक्रिया में खामियां थीं, तो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अदालत का फैसला उचित है। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव समय पर होने चाहिए थे, ताकि नगर पंचायत में विकास कार्यों में देरी न हो।

अब प्रशासन और राजनीतिक दलों की नजरें वॉर्डबंदी प्रक्रिया पूरी होने और अदालत के अगले आदेशों पर टिकी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की चुनावी कार्रवाई की जाएगी।

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