सपा नेता आजम खान और पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई – पैन कार्ड धोखाधड़ी मामला रहा केंद्रस्थल
सपा नेता आजम खान और पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई, रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पैन कार्ड फ्रॉड के मामले में 17 नवंबर 2025 को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला 6 अप्रैल 2026 को दायर अपील के बाद 20 अप्रैल 2026 को अनिवार्य रूप से मान्य रहा। निचली अदालत के फैसले और सेशन कोर्ट के आदेश के बाद दोनों आरोपियों को जिला जेल में हिरासत में रखा गया है।
मामला 30 जुलाई 2019 का है, जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कोतवाली सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाए थे कि अब्दुल्ला आजम ने नियमों के उल्लंघन से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से दो अलग-अलग जन्मतिथि (01 जनवरी 1993 और 30 सितंबर 1990) पर पैन कार्ड बनवाए थे। जांच के दौरान आजम खान को भी आरोपी बनाया गया।
कोर्ट के फैसले में सेशन जज डॉ. विजय कुमार ने आजम और अब्दुल्ला की अपील खारिज कर दी। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस फैसले के बाद कहा कि ”यह सत्य की जीत है।” विधायक ने आकार ले लिया कि सत्ता परिवर्तन से पहले लगातार कानूनी लड़ाई के बाद आजम खान परिवार की राजनीतिक ईजाजत खतरे में है। आगे पढ़ें… शादी से 6 दिन पहले दूल्हे की मौत:अम्बेडकरनगर में टैंकर में घुसी पिकअप, JCB से गाड़ी तोड़कर निकाली लाश।
