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सीतापुरम ग्रीनफील्ड टाउनशिप: 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विस्तारित क्षेत्र में मास्टर प्लान तैयार करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है।

मोहम्मद फ़ैज़ान

मोहम्मद फ़ैज़ान

संपादक

5 जुलाई 20263 मिनट पढ़ें
सीतापुरम ग्रीनफील्ड टाउनशिप: 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध
मूल स्रोत

सीतापुरम में मास्टर प्लान के लिए सरकारी पाबंदी

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने इस टाउनशिप के विस्तारित क्षेत्र में एक नया मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना को सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने संबंधित क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है।

जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भूमि हस्तांतरण, विकास कार्य या भवन निर्माण पूरी तरह से वर्जित रहेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य भविष्य के शहरी विस्तार को व्यवस्थित करना है।

कानूनी प्रावधान और प्रशासनिक निर्देश

यह निर्णय बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा 9(7) और बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के तहत लिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीतामढ़ी आयोजना क्षेत्र का विस्तार होने के बाद अब नए सिरे से मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी अनधिकृत निर्माण या भूमि सौदे को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अधिसूचना के साथ एक विस्तृत अनुसूची-1 भी जारी की गई है, जिसमें उन सभी प्रशासनिक इकाइयों और राजस्व ग्रामों की सूची दी गई है जो इस प्रतिबंध के दायरे में आते हैं। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलता न उत्पन्न हो।

भू-स्वामियों और बिल्डरों के लिए चुनौतियां

सरकार के इस फैसले का सीधा असर उस क्षेत्र के भू-स्वामियों, बिल्डरों और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों पर पड़ेगा। अब उन्हें विभाग के अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के निर्माण या बिक्री से दूर रहना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध 30 जून 2027 तक या फिर अगले सरकारी आदेश तक लागू रहेगा, जो भी पहले हो।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई थी, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया था। उस समय विरोध के चलते प्रतिबंध को हटा लिया गया था। हालांकि, 4 जुलाई 2026 को जारी किए गए नए पत्र के माध्यम से सरकार ने एक बार फिर से इस क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दी है।

भविष्य की योजना और शहरी विकास

सीतापुरम ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को एक आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। मास्टर प्लान तैयार होने के बाद, इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास, सड़कों का जाल और अन्य नागरिक सुविधाएं एक तय प्रारूप के अनुसार विकसित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि बिना किसी रोक-टोक के मास्टर प्लान का निर्माण करना ही दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है।

आने वाले समय में प्रशासन इस मास्टर प्लान पर काम शुरू करेगा, जिसमें पर्यावरण, यातायात और आवासीय जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय निवासियों और हितधारकों को सलाह दी गई है कि वे सरकारी निर्देशों का पालन करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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