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हनुमानगढ़: नशा तस्कर की 45 लाख की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कसा शिकंजा

हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी से कमाई गई संपत्ति पर कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 45 लाख रुपए कीमत की 0.537 हेक्टेयर कृषि भूमि को NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत फ्रीज कर दिया है।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

4 सितंबर 20263 मिनट पढ़ें
हनुमानगढ़: नशा तस्कर की 45 लाख की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कसा शिकंजा
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राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित करते हुए उसे फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कड़ी में एक कुख्यात तस्कर की लाखों की कृषि भूमि को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 68-F के तहत जब्त किया गया है।

45 लाख की कृषि भूमि हुई फ्रीज

पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति की बाजार कीमत लगभग 45 लाख रुपये आंकी गई है। यह संपत्ति 0.537 हेक्टेयर कृषि भूमि के रूप में है, जिसे आरोपी ने अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार से कमाए गए धन से खरीदा था। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी के पास आय का कोई वैध स्रोत नहीं था, जिसके बाद इस संपत्ति को अवैध संपत्ति घोषित कर कार्रवाई की गई।

इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद की देखरेख और वृत्ताधिकारी मीनाक्षी के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई पूरी की। सदर थाना प्रभारी राजीव रॉयल और उनकी टीम ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी गगनदीप सिंह उर्फ गग्गू की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया को पूरा किया।

आरोपी पर पहले से दर्ज हैं तीन मामले

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी गगनदीप सिंह निवासी वार्ड नंबर 10, उत्तमसिंहवाला, थाना सदर हनुमानगढ़ का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल तीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने वर्ष 2023 में दर्ज एक मामले की गहन जांच के दौरान उसकी वित्तीय संपत्तियों का ब्यौरा खंगाला था, जिसमें यह अवैध जमीन सामने आई।

वर्ष 2023 में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी गगनदीप सिंह और उसके साथी मांगीलाल को 100 किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय आरोपियों के पास से एक कार भी बरामद की गई थी। इस मामले में थाना सदर हनुमानगढ़ में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 और 25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जो वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया के अधीन है।

नशा तस्करों पर पुलिस का सख्त रुख

हनुमानगढ़ पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तस्करों की कमर तोड़ना है। केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराध के जरिए बनाई गई उनकी आर्थिक नींव को भी नष्ट किया जा रहा है। पुलिस अब अन्य तस्करों की संपत्तियों की भी पहचान कर रही है ताकि भविष्य में उन पर भी इसी तरह का कानूनी शिकंजा कसा जा सके।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। इस कार्रवाई से इलाके के अन्य नशा कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।

फिलहाल, पुलिस की टीम इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में और भी संपत्तियों को कुर्क करने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या नशा तस्करी की जानकारी मिले, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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