दरभंगा: प्रेम ज्वेलर्स लूट समेत पांच गंभीर मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज
नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में 3 अप्रैल 2026 को पिस्तौल के बल पर लूट हुई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव निवासी संदीप कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

मोहम्मद नवेद
एडिटर

दरभंगा जिले की अदालतों ने हाल ही में विभिन्न आपराधिक मामलों में सुनवाई करते हुए पांच आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने इन सभी आरोपियों की नियमित और अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इनमें सबसे प्रमुख मामला नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में हुई दिनदहाड़े लूट का है, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी थी।
प्रेम ज्वेलर्स लूट मामले में याचिका खारिज
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने प्रेम ज्वेलर्स लूटकांड के आरोपी संदीप कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की। बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना अंतर्गत वृंदावन गांव निवासी संदीप कुमार सिंह पर आरोप है कि उसने 3 अप्रैल 2026 को अन्य साथियों के साथ मिलकर पिस्तौल के बल पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी 11 अप्रैल 2026 से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
जिला लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा के अनुसार, इस लूट में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने दुकान को निशाना बनाया था। अपराधियों ने दुकान से लगभग 700 ग्राम सोना, 20 से 25 किलो चांदी के आभूषण और करीब 9 लाख रुपये नकद लूट लिए थे। इस मामले में सुंदरपुर निवासी मनोज ठाकुर की शिकायत पर नगर थाना में कांड संख्या 72/26 दर्ज किया गया था।
जानलेवा हमले और अपहरण के मामलों में भी सख्ती
लूटकांड के अलावा, अदालत ने जानलेवा हमले और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में भी आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने बहादुरपुर थाना कांड संख्या 248/26 में नामजद आरोपी मोहम्मद सब्बीर की जमानत याचिका खारिज कर दी। उस पर जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप है।
वहीं, बहेड़ी थाना कांड संख्या 577/26 के तहत दर्ज अपहरण के मामले में भी अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में आरोपी मिंटू कुमारी और हंशलाल यादव ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने खारिज कर दिया। ये आरोपी अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के बलहा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, बिशनपुर थाना प्राथमिकी संख्या 123/26 से जुड़े एक अन्य जानलेवा हमले के मामले में भी आरोपी विपिन महतो को राहत नहीं मिली। एडीजे दशम की अदालत ने शिवदासपुर निवासी विपिन महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
आगे क्या हो सकता है?
कानूनी जानकारों और जिला लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा के अनुसार, निचली अदालतों से जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद अब इन आरोपियों के पास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प शेष है। संबंधित अभियुक्त अब पटना हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल, इन सभी मामलों में पुलिस की जांच जारी है और अदालत के इस निर्णय को अपराध पर नियंत्रण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एडिटर
मोहम्मद नवेद
टिप्पणियाँ (2)
- अअमित कुमार2 घंटे पहले
बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।
- ससपना ठाकुर4 घंटे पहले
ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!