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भिवानी में एएनएम और जीएनएम परीक्षाओं को लेकर सख्त सुरक्षा, 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू

भिवानी में पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर फोटोस्टेट की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए हैं।

मुश्ताक अहमद खान

मुश्ताक अहमद खान

Editor In Chief

16 अगस्त 2026 अपडेट 16 अगस्त 20263 मिनट पढ़ें
भिवानी में एएनएम और जीएनएम परीक्षाओं को लेकर सख्त सुरक्षा, 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू
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परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

भिवानी जिले में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा आयोजित की जाने वाली एएनएम (ANM), जीएनएम (GNM) और एमपीएचडब्लू (MPHW) की परीक्षाओं के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। जिला उपायुक्त साहिल गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह कदम परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।

100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध

प्रशासनिक आदेशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे को 'नो-एंट्री जोन' घोषित किया गया है। इस परिधि के भीतर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। साथ ही, परीक्षा के दौरान इन केंद्रों के आसपास लाठी, डंडा, जेली या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

परीक्षा के दौरान नकल रोकने और गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में स्थित सभी फोटोस्टेट, जीरॉक्स और फैक्स की दुकानों को परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इन गतिविधियों पर रोक लगाने से परीक्षा की शुचिता बनी रहेगी।

आदेश की अवधि और नियम

जारी किए गए आदेश 17 अगस्त से प्रभावी होंगे और 7 सितंबर तक लागू रहेंगे। इन दिनों में परीक्षा के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, सरकारी अधिकारियों और परीक्षा कार्य में लगे लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय जनहित और परीक्षाओं की पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित दुकानदारों और आम नागरिकों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

परीक्षाओं का महत्व

ये परीक्षाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रोहतक स्थित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इन परीक्षाओं में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होते हैं। प्रशासन की ओर से की गई यह सख्ती यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी प्रकार की बाहरी बाधा या अनुचित साधनों का प्रयोग न हो सके। भिवानी जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। परीक्षा केंद्रों के बाहर गश्त बढ़ाई जाएगी ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति भीड़ न जुटा सके। प्रशासन की ओर से जारी यह निर्देश परीक्षा प्रक्रिया के अंत तक प्रभावी रहेंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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