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अमेठी: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के जरिए युवाओं को मिलेगा 25 लाख तक का लोन, ऐसे उठाएं लाभ

अमेठी में बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत युवाओं को नया कारोबार शुरू करने के लिए बैंक लोन और मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है।

मोहम्मद नवेद

मोहम्मद नवेद

एडिटर

13 सितंबर 20263 मिनट पढ़ें
अमेठी: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के जरिए युवाओं को मिलेगा 25 लाख तक का लोन, ऐसे उठाएं लाभ
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अमेठी जिले में बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिला उद्योग विभाग के अधिकारियों ने युवाओं से इस पहल का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।

व्यवसाय के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख का प्रावधान

उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाला बनाना है। योजना के अंतर्गत यदि कोई युवा मैन्युफैक्चरिंग या उद्योग क्षेत्र में अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसे 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वहीं, सेवा क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों के लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण सीमा निर्धारित की गई है।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसमें मिलने वाली मार्जिन मनी सब्सिडी है। पात्र उद्यमियों को परियोजना लागत पर 25 से 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। नियम के अनुसार, यदि लाभार्थी का व्यवसाय दो वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालित रहता है, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है, जिससे उद्यमियों पर आर्थिक बोझ काफी कम हो जाता है।

पात्रता और आवेदन की शर्तें

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है और शैक्षणिक योग्यता के रूप में आवेदक का कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा, आवेदक को किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी ने पहले से ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) या किसी अन्य समान सरकारी योजना का लाभ लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं और दिव्यांगजनों को योजना में प्राथमिकता और प्रोत्साहन दिया जाता है। इन श्रेणियों के आवेदकों को न्यूनतम अंशदान में भी विशेष छूट दी जाती है, ताकि वे आसानी से अपना उद्यम स्थापित कर सकें।

आवेदन प्रक्रिया और संपर्क

इच्छुक युवा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रखी गई है ताकि पात्र युवाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों तक स्वरोजगार की पहुंच सुनिश्चित हो सके।

योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए आवेदक अमेठी स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। विभाग के अधिकारियों ने युवाओं को सलाह दी है कि वे आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

सरकार की इस पहल से अमेठी के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जिला प्रशासन का मानना है कि स्वरोजगार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक सिद्ध होगा।

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टिप्पणियाँ (2)

  • अ
    अमित कुमार2 घंटे पहले

    बहुत बढ़िया और संतुलित रिपोर्टिंग। FN News पर भरोसा बना रहता है।

  • स
    सपना ठाकुर4 घंटे पहले

    ग्वालियर-चंबल की खबरें इतनी डिटेल में और कहीं नहीं मिलतीं। शुक्रिया!

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