ग्वालियर : शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025,
ग्वालियर जिले में भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची तैयार की जा रही हैं। कार्यक्रम अनुसार प्रारूप मतदाता सूचियों के संबंध में प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से दावे आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 24 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगीं। पहले इसके लिये 17 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित थी। आयोग के निर्देशानुसार जिले में नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर एवं जनपद पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर पर प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती भूमिजा सक्सेना ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इन दिवसों में वार्ड स्तर / ग्राम पंचायत स्तर पर पहुँचकर मतदाता सूची में अपने नाम की अध्यतन जानकारी ले सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर वह निर्धारित फार्म में अपना दावा व आपत्ति दर्ज करा सकता है।
दावा आपत्ति दिवसों में निर्धारित फार्म प्राधिकृत कर्मचारियों के पास निशुल्क उपलब्ध रहेंगे। मतदाता को फार्म प्रस्तुत करते समय फार्म में उल्लेखित दस्तावेज की प्रति संलग्न की जाना आवश्यक है। मतदाता अपना नाम नगरीय निकायों / पंचायतों की मतदाता सूची में खोजने के लिये https://mpsecerms.mp.gov.in/SECSearch Engine लिंक का प्रयोग भी कर सकते है।
नाम जुड़वाने व त्रुटियां सुधरवाने के प्रारूप
ER-1 : इस फार्म का उपयोग नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने में किया जाता है।
ER-2 : इस फार्म का उपयोग नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत की मतदाता सूची में अपना नाम संशोधन कराने बावत् किया जाता है।
ER-3 : फार्म का उपयोग नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत की मतदाता सूची में अपना अथवा किसी अन्य मतदाता का नाम हटाने बावत् उपयोग किया जाता है।
