ब्लैक या किराए पर दुकान देने वालों पर ₹1 लाख का जुर्माना लगेगा — संभाग आयुक्त मनोज खत्री
ग्वालियर | गुरुवार, 13 नवम्बर 2025
श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला वर्ष 2025-26 में दुकानों के ऑनलाइन आवंटन की अंतिम तिथि अब 21 नवम्बर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 10 नवम्बर तक निर्धारित थी, लेकिन अब मेले में शेष दुकानों के आवंटन के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल को अतिरिक्त समय तक खुला रखा जाएगा।
संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि 10 नवम्बर तक केवल 60 प्रतिशत दुकानों का ही आवंटन हुआ है। शेष दुकानों के लिए व्यापारी 14 नवम्बर से 21 नवम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अवधि अंतिम होगी, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी।
आयुक्त श्री खत्री ने बैठक में यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान ब्लैक में या किराए पर देता है, तो उस पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ऐसे दुकानदारों को 5 वर्ष तक ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और भविष्य में उन्हें दुकान आवंटन नहीं दिया जाएगा।
बैठक में मेले की व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। आयुक्त ने नगर निगम अधिकारियों को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रचार-प्रसार, विद्युत आपूर्ति, ऑटोमोबाइल सेक्टर और झूला सेक्टर की व्यवस्थाओं को लेकर भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
